भिंड। नईदुनिया न्यूज मप्र असंगठित कर्मकार अधिनियम 2003 के तहत पंजीकृत हो चुके श्रमिकों के बच्चों को सरकारी कॉजेजों और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जाएगी। इसमें कोई जाति, आय, पात्रता का बंधन नहीं होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने परिपत्र जारी कर स
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